EPFO 3.0 : अब ATM से सेकेंडों में निकाल सकेंगे PF के पैसे, पहले लगते थे कई दिन
Personal Finance: मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ईपीएफओ बैंक की तरह हो जाएगा. जैसे बैंक में लेन-देन का काम होता है वैसे कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के ऑफिस बैंक की तरह काम करेंगे.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार यानी 6 मार्च को ये ऐलान करते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही ‘EPFO 3.0 संस्करण’ शुरू करने जा रहा है. इसमें EPFO से जुड़े कर्मचारी अब अपने PF का पैसा ATM से वैसे ही निकाल सकेंगे जैसे एटीएम कार्ड से कैश निकालते हैं. इसके अलावा भी इस नए संस्करण में कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं.
मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ईपीएफओ बैंक की तरह हो जाएगा. जैसे बैंक में लेन-देन का काम होता है वैसे कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के ऑफिस बैंक की तरह काम करेंगे. जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है वैसे ही EPFO खाताधारकों के पास उनका एक UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा). सारे काम इस नंबर जरिए होंगे.
न EPFO ऑफिस और न ही दफ्तर का लगाना पड़ेगा चक्कर
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये भी साफ किया कि पहले की तरह अब EPFO से जुड़े कर्मचारियों को न तो EPFO कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही नियोक्ता के पास जाने की मजबूरी होगी. चूंकि ये पैसा कर्मचारी का है. उसे नियोक्ता से अप्रूवल की मजबूरी नहीं होगी. वे जब चाहे इस पैसे को निकाल सकेगा.
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EPFO 3.0 की क्या है खास बातें?
- एटीएम से पीएफ के पैसे निकल सकेंगे. पहले लगते थे 7 से 10 दिन.
- EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए जारी होंगे एटीएम कार्ड, ये पीएफ अकाउंट से लिंक होंगे.
- इसका इस्तेमाल कर किसी भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे.
- पैसे निकालने की सीमा कुल जमा राशि पर 50 फीसदी है.
- EPFO से जुड़े कर्मचारी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं.
- ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है. पहले इनको को एक निश्चित बैंक से ही पेंशन लेने की मजबूरी थी.
- एडवांस फंड निकासी की लिमिट भी बढ़ गई है. पहले ये 50,000 रुपए थी जो अब 1 लाख हो गई है.
- इसे लेने के लिए कर्मचारी को कागजी कार्रवाई करनी होगी.
- सरकार पीएफ का मोबाइल एप भी लॉन्च करने वाली है.
- इस एप के जरिए और भी सुविधाएं सब्सक्राइबर्स को मुहैया होंगी.
कब होगा लागू
- माना जा रहा है कि ये सुविधा मई-जून तक EPFO से जुड़े कर्मचारियों को मिलने लगेगी.
पैसे निकासी के क्या हैं नियम
- EPFO से पैसे निकासी के नियम हैं. यूं ही कोई पूरा पैसा या 50 फीसदी नहीं निकाल सकता है.
- यदि कर्मचारी की नौकरी के 7 साल पूरे हो गए हों तो वो कुल जमा रकम का 50 फीसदी निकाल सकता है.
- अपने नौकरी के कार्यकाल में ऐसा वो केवल 3 बार कर सकता है.
- कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले कुल जमा राशि का 90 फीसदी और रिटायरमेंट पर 100 फीसदी निकाल सकता है.
- रिटायरमेंट की उम्र 58 साल माना गया है.
- यदि कर्मचारी बेरोजगार हो गया है तो वो उसके एक महीने के बाद 75 फीसदी फंड निकाल सकता है.
- रिटायरमेंट से ठीक पहले यदि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी तो वो पूरा पैसा निकाल सकता है.
- इसके अलावा मेडिकल इमर्जेंसी, घर खरीदने, हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पर वो पीएफ अकाउंट से कुछ पैसे निकाल सकता है.
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