दिल्ली में दौड़ रही वाहनों के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहा नया नियम, EOL से जुड़ी गलती कर देगी चक्का-जाम

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Vehicle New Rule: दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों के लिए नया नियम लागू हो रहा है. 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा.

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Delhi EOL Vehicle Rule 2025 – Fuel Ban on Old Cars
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Vehicle New Rule: दिल्ली की सड़कों पर अब पुराने वाहनों की खटारा रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों के खिलाफ सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है. इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल-सीएनजी और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि दिल्ली की हवा को साफ करने की इस मुहिम में क्या-क्या बदलाव होंगे?

क्या है एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन?

एंड-ऑफ-लाइफ वाहन वे हैं जिनकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है. दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन, साथ ही 10 साल से पुराने डीजल वाहन इस श्रेणी में आते हैं. CAQM के मेंबर डॉ. वीरेंद्र शर्मा के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख EOL वाहन हैं, और हर दिन 3 लाख वाहनों में से 7,000 ऐसे वाहन पकड़े जाते हैं. इन वाहनों को अब सड़कों से हटाने की तैयारी है.

फ्यूल स्टेशनों पर सख्ती, ANPR कैमरे तैनात

1 जुलाई से दिल्ली के सभी 500 फ्यूल स्टेशनों पर EOL वाहनों को ईंधन देने पर पूरी तरह रोक लगेगी. इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी उम्र का पता लगाएंगे. पंप कर्मचारी इन वाहनों को फ्यूल देने से मना करेंगे और इसकी जानकारी का लॉग भी रखेंगे.

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पेट्रोल पंपों पर साफ निर्देश

  • सभी फ्यूल स्टेशनों पर EOL वाहनों के लिए प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे.
  • कर्मचारियों को EOL वाहनों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.
  • नियम तोड़ने वाले पंप मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई होगी.

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पहली बार पकड़े गए तो जुर्माना, फिर जब्ती

स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने बताया कि अगर कोई EOL वाहन पहली बार पकड़ा जाता है, तो मालिक जुर्माना और एफिडेविट देकर गाड़ी छुड़ा सकता है. लेकिन बार-बार उल्लंघन पर वाहन जब्त हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों को स्वेच्छा से स्क्रैप करवाएं.

दिल्ली पुलिस की तैनाती

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इस नियम को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है. सभी पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती होगी, जिसकी संख्या क्षेत्र की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियां SOPs के पालन की कड़ी निगरानी करेंगी.

क्यों जरूरी है यह नियम?

दिल्ली सरकार का यह कदम “नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल” नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है. ये वाहन हवा को दूषित करते हैं और दिल्ली की सेहत के लिए बड़ा खतरा हैं. इस नियम से न केवल हवा साफ होगी, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा.

क्या करें वाहन मालिक?

  • अपनी गाड़ी की उम्र जांचें और EOL वाहन को स्क्रैप करवाएं.
  • नए नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माने और जब्ती से बचा जा सके.
  • प्रदूषण कम करने में सहयोग करें, दिल्ली की हवा को साफ रखें.

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