RBI बनाने जा रहा नया नियम, अब KYC अपडेट कराना पहले से ज्यादा आसान, जानें पूरी डिटेल
KYC को लेकर RBI नई गाइडलाइन जारी करने वाला है. अब 30 जून 2026 तक बिना KYC अपडेट किए भी बैंक अकाउंट चालू रहेंगे. जानें सेल्फ डिक्लेरेशन, OTP और रिमाइंडर सिस्टम से जुड़े नए बदलाव.
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KYC यानी Know Your Customer, एक ऐसा सिस्टम जो 2004 से बैंकिंग सेक्टर का अहम हिस्सा है, अब और आसान बना दिया गया है. RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने आम लोगों की सुविधा के लिए KYC अपडेट की डेडलाइन 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है.
क्या है बदलाव
अब अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे
डेडलाइन बढ़ने से जिन ग्राहकों ने अभी तक KYC अपडेट नहीं कराया है, उनके अकाउंट्स पर ट्रांजैक्शन ब्लॉक नहीं होगा. इससे डॉरमेंट अकाउंट्स की संख्या घटेगी.
तीन रिमाइंडर जरूरी
बैंक को KYC के लिए कम से कम तीन बार ग्राहक को रिमाइंडर देना होगा – जिसमें से एक पोस्ट से लेटर भेजना जरूरी है.
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सेल्फ डिक्लेरेशन से होगा काम
अब केवाईसी अपडेट के लिए कोई भी बड़ा डॉक्युमेंट देने की जरूरत नहीं. यदि आपकी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप एक आसान Self-Declaration Form भरकर काम चला सकते हैं.
बार-बार डॉक्युमेंट देने से राहत
अब हर छोटे-मोटे बदलाव के लिए डॉक्युमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है. खासकर बार-बार घर बदलने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत है.
आधार OTP और V-CIP से भी KYC संभव
अगर बैंक में V-CIP (वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन) या आधार OTP की सुविधा है, तो ये डिजिटल तरीकों से भी KYC अपडेट की सुविधा मिल सकेगी.
जन धन खातों में राहत
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में भी केवाईसी की परेशानी को देखते हुए RBI ने निर्देश दिया है कि बैंकों को अपडेट की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
हर ब्रांच में मिलेगी KYC अपडेट की सुविधा
अब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट कराया जा सकता है. जरूरत पड़ी तो बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स की मदद भी ली जाएगी.
RBI के KYC फैसलों का फायदा (Bullet Points)
- KYC अपडेट की नई डेडलाइन 30 जून 2026
- तीन अलर्ट में से एक पोस्ट के जरिए जरूरी
- Self-declaration से address चेंज भी संभव
- छोटे बदलावों में डॉक्युमेंट जरूरी नहीं
- आधार OTP से केवाईसी अपडेट संभव
- हर ब्रांच में केवाईसी अपडेट की सुविधा