ITR फाइलिंग शुरू...इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और 4 फॉर्म किया जारी, जानें लास्ट डेट समेत Full डिटेल
ITR-1 और ITR-4 की Excel Utility जारी, अब टैक्सपेयर्स आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ITR की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 तय की गई है.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दिया है. अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. रिटर्न भरने वालों के लिए Excel Utility भी जारी कर दी गई है. टैक्स पेयर पहले से कहीं ज्यादा आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस अपडेट की जानकारी दी और बताया कि Excel फॉर्मेट में रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स अब आसानी से अपने ITR भर सकते हैं. यह कदम रिटर्न फाइलिंग को स्मूद, सेफ और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
ITR-1: कौन भर सकता है 'सहज' फॉर्म?
- ITR-1 को 'सहज' नाम दिया गया है और यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है:
- जिनकी कुल आय ₹50 लाख या उससे कम है.
- जो सैलरी, एक मकान से किराया/इनकम, ब्याज या अन्य स्रोतों से कमाई करते हैं
- जिनकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 तक है
- जिनका LTCG सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख से कम है.
अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं और आपकी आय सीमित व साधारण स्त्रोतों से है, तो ITR-1 आपके लिए सही फॉर्म है.
ITR-4: 'सुगम' फॉर्म किसके लिए है?
- ITR-4 को 'सुगम' नाम दिया गया है. यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है:
- जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से कम है.
- जो छोटे व्यापार, फ्रीलांसर, डॉक्टर, CA, या अन्य प्रोफेशनल्स हैं.
- जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन स्कीम अपनाते हैं.
- जिनके पास LTCG (सेक्शन 112A के तहत) ₹1.25 लाख तक है.
अगर आप प्रोफेशनल हैं और बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ITR-4 आपके लिए सही विकल्प है.
Excel Utility और e-Filing Tools क्यों जरूरी हैं?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को दो प्रकार की यूटिलिटी उपलब्ध कराता है:
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ऑनलाइन यूटिलिटी:
- सामान्य सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए.
- प्री-फिल्ड डेटा के साथ.
- पोर्टल पर डायरेक्ट फाइलिंग संभव.
Excel/JSON यूटिलिटी
- टैक्स प्रोफेशनल्स, CAs या अनुभव रखने वाले टैक्सपेयर्स इस्तेमाल करते हैं
- ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर अपलोड करते हैं
- डेटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए जरूरी
बिना इन यूटिलिटी टूल्स के रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है.
ITR फाइल करने की डेडलाइन क्या है?
- इस साल इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.
- पहले ये 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन टेक्निकल देरी के चलते सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी.
किन्हें ITR भरना जरूरी?
- जिनका सालाना इनकम 4 लाख या उससे ज्यादा हो उन्हें रिटर्न भरना होगा.
- जिसने बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा की रकम जमा की हो उन्हें भी ITR फाइल करना होगा.
- बिजनेस में टर्नओवर 60 लाख से ऊपर होने पर भी भी ITR फाइल करें.
- प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा हुआ जो रिटर्न जरूर भरें.
- साल भर में 25 हजार से ज्यादा TDS कटा हो तो रिटर्न भरना जरूरी.
- इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें ITR फाइल करना अनिवार्य है.
ITR में कितनी कमाई पर मिलेगी टैक्स में छूट ?
अब सवाल ये है कि इनकम टैक्स फाइल करते समय कितनी कमाई पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी? नया टैक्स स्लैब क्या है? हाल ही में फरवरी महीने में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड पर्सन को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख 75 हजार तक की सैलरी टैक्स फ्री कर दी है. यहां पढ़ें बजट में पेश नया टैक्स स्लैब और टैक्स से जुड़ी पूरी फुल डिटेल
अगर समय पर ITR नहीं फाइल किया तो?
- 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए पेनाल्टी ₹1,000.
- 5 लाख से अधिक आय वालों के लिए पेनाल्टी ₹5,000.
- टैक्स बकाया है तो सेक्शन 234A के तहत 1% प्रति माह का ब्याज.
- समय पर ITR न भरने पर बिजनेस/कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा.
निष्कर्ष:
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह अपडेट सैलरीड और छोटे व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है. अब ITR-1 और ITR-4 भरना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप इन फॉर्म्स की पात्रता में आते हैं, तो देर न करें और अपनी रिटर्न फाइलिंग की तैयारी अभी से शुरू करें.
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