ITR 2025 Update: सरकार ने खुद बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, 5000 के जुर्माने से बचना है तो भूलकर भी न करें ये गलती

News Tak Desk

सरकार ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. जानिए नया नियम, पेनल्टी से कैसे बचें और ITR क्यों जरूरी है.

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अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है. हर साल की तरह इस बार भी 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय थी, लेकिन सरकार ने बिना किसी डिमांड के इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है.

क्यों बढ़ाई गई डेट?

ये बात सामने आई है कि CBDT यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR फॉर्म 1 और 4 को देर से यानी 30 अप्रैल को नोटिफाई किया गया. वहीं, रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी दो अहम डॉक्यूमेंट- Form 16 और Form 26AS अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा, सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए तकनीकी कारणों से तारीख बढ़ाई गई है. 

जानिए क्या है जुर्माने का नियम 

अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए नए डेट को हल्के में न लें और समय रहते रिटर्न फाइल करें.

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किन्हें भरना होता है ITR? 

  • सालाना इनकम 4 लाख या उससे ज्यादा हो.
  • बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा की रकम जमा की हो.
  • बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ऊपर हो.
  • प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो.
  • साल भर में 25 हजार से ज्यादा TDS कटा हो.
  • ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें ITR फाइल करना अनिवार्य है. 

क्यों जरूरी है ITR? 

ITR सिर्फ टैक्स बचाने का जरिया नहीं, यह आपकी फाइनेंशियल विश्वसनीयता का प्रमाण भी है. बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा या इंश्योरेंस जैसी कई जगहों पर 3-5 साल का ITR डॉक्यूमेंट मांगा जाता है. सरकारी टेंडर, नया बिजनेस, या हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यह जरूरी होता है.

ध्यान रखें: 

इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया तकनीकी होती है. किसी भी गलती से बचने के लिए हमेशा जानकार और सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें. 

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