बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार, एडवाइजरी जारी दिया ये कड़ा निर्देश

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Delhi Government on Bakrid: बकरीद 2025 से पहले दिल्ली सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की, गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी, सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर बैन.

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बकरीद 2025 पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक
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Delhi Government on Bakrid: दिल्ली में बकरीद का त्योहार 7 जून को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं. गाय, ऊंट और बछड़ों की कुर्बानी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. इतना ही नहीं, सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करने और सोशल मीडिया पर इसके फोटो-वीडियो डालने पर भी रोक है. दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

गाय और ऊंट की कुर्बानी पर सख्त पाबंदी

दिल्ली सरकार ने बकरीद के लिए जारी एडवाइजरी में साफ कर दिया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत गाय की हत्या पर पहले से ही रोक है. वहीं, ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना जाता, इसलिए उसका वध भी अवैध है. सरकार ने यह कदम पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया है.

सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर बैन

एडवाइजरी के मुताबिक, सड़क, गली या किसी भी खुली जगह पर कुर्बानी करना मना है. कुर्बानी सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए अधिकृत स्थानों पर ही हो सकती है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो या वीडियो पोस्ट करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. सरकार का कहना है कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं और भड़काऊ सामग्री फैलने का खतरा है.

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नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "हम पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं. बकरीद के दौरान किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी. यह एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और अन्य मौजूदा कानूनों के आधार पर तैयार की गई है.

प्रशासन को सख्त निर्देश

सरकार ने इस एडवाइजरी की प्रति सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्त और संबंधित विभागों को भेज दी है. बकरीद के दौरान कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है. साथ ही, आम लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचित करें.

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